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Raju Pal हत्या: लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड में सभी सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई {29-03-2024}

Raju Pal हत्या: लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड में सभी सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

सीबीआई लखनऊ की कोर्ट ने बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। माफिया अतीक अहमद के तीन शॉर्प शूटर फरहान, आबिद और अब्दुल कवि भी आरोपियों में हैं। कोर्ट ने इसरार, जावेद, गुल हसन और रंजीत पाल को भी उम्रकैद की सजा सुनाई है। दो हत्याकांड के आरोपी माफिया अतीक अहमद और अशरफ मर चुके हैं।

दिन-प्रतिदिन गोलीबारी

25 जनवरी 2005 को मंगलवार को दोपहर तीन बजे था। धूमनगंज के नीवां में घर लौट रहे बसपा विधायक राजू पाल, जीटी रोड पर सुलेमसराय में उनकी कार को घेरकर गोलियों की बौछार कर दी गई।

Raju Pal अपने आप को क्वालिस चला रहे थे। उन्हें चौफटका के पास मिली दोस्त की पत्नी रुखसाना उनके बगल में बैठी थीं। संदीप यादव और देवीलाल भी उसी कार में थे। नीवां के सैफ, ओमप्रकाश और ड्राइवर महेंद्र पटेल सहित चार लोग स्कार्पियो में पीछे थे। दोनों गाड़ियों में एक सशस्त्र व्यक्ति था।आसपास के लोग गोलियों की सरेराह धड़कन को याद कर सिहर उठते हैं।

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