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MUDA का मामला: मुख्यमंत्री पर जमीन घोटाले मामले में केस चलेगा, सिद्धारमैया को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली {24-09-2024}

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया

MUDA का मामला: 31 अगस्त को, कर्नाटक के राज्यपाल के कार्यालय ने हाईकोर्ट को बताया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण घोटाले में मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई थी, जो एक “विचार-विमर्श” के बाद दिया गया था।

मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण केस में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को कर्नाटक हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण केस में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका में दिए गए तथ्यों की जांच की जरूरत है। हाईकोर्ट ने 12 सितंबर को मामले की सुनवाई पूरी करके अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया। इस याचिका में सिद्धारमैया ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) मामले में उनके खिलाफ जांच की अनुमति को चुनौती दी।

हाईकोर्ट ने मंगलवार को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण केस पर फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्यपाल कानून के अनुसार केस चला सकते हैं। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्यपाल “स्वतंत्र निर्णय” ले सकते हैं और राज्यपाल गहलोत ने “अपने दिमाग का पूरी तरह से इस्तेमाल किया है”। मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलाने के आदेश को लेकर राज्यपाल की कार्रवाई में कोई कमी नहीं है।
तीनों पक्षों ने दलीलें पेश की हैं

उससे पहले सिद्धारमैया की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी थी। राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को पेश किया। इसके अलावा, शिकायतकर्ताओं के वकील टीजे अब्राहम और स्नेहमई कृष्णा ने अपनी दलीलें पेश कीं।

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि एमयूडीए ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी को मैसूर की एक प्रमुख जगह पर चौबीस भूखंड अवैध रूप से दिए हैं। 19 अगस्त को, कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में सिद्धारमैया को अस्थायी राहत दी थी। इसके अलावा, राज्यपाल ने बेंगलुरू की एक विशेष अदालत को आगे की कार्यवाही स्थगित करने और जल्दबाजी में कोई भी कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए थे।

31 अगस्त को, कर्नाटक के राज्यपाल के कार्यालय ने हाईकोर्ट को बताया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण घोटाले में मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई थी, जो एक “विचार-विमर्श” के बाद दिया गया था। अगस्त में, कर्नाटक सरकार के मंत्रियों और कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने के खिलाफ ‘राजभवन चलो’ विरोध प्रदर्शन किया था।
राज्यपाल ने सचिव से विस्तृत रिपोर्ट मांगी

कांग्रेस ने राज्यपाल पर भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्यपाल के समक्ष कई अन्य मामले भी लंबित हैं, लेकिन उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया है। साथ ही, पिछले सप्ताह राज्यपाल गहलोत ने राज्य की मुख्य सचिव शालिनी रजनीश से कथित एमयूडीए घोटाले पर दस्तावेजों के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

यह है पूरी बात

दरअसल, राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को कारण बताओ नोटिस भेजा है। साथ ही उनके खिलाफ जांच और मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने हाईकोर्ट में राज्यपाल के आदेश को चुनौती दी। हाईकोर्ट ने सुनवाई को 31अगस्त तक टाल दिया है।19 अगस्त के अंतरिम आदेश को भी कोर्ट ने बढ़ा दिया। हाईकोर्ट ने विशेष एमपी एमएलए कोर्ट को सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ शिकायतों की सुनवाई को अगली कार्यवाही तक  करने के लिए कहा।

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