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सुप्रीम कोर्ट : Delhi Liquor Policy Case में आप सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली, छह महीने बाद जमानत मिली{02-04-2024}

सुप्रीम कोर्ट : Delhi Liquor Policy Case में आप सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली, छह महीने बाद जमानत मिली

4 अक्तूबर 2023 को, प्रवर्तन निदेशालय ने सिंह को मामले में गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय दिया कि आपने नेता संजय सिंह पर दो करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है और आपको छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई है।

सुप्रीम कोर्ट : Delhi Liquor Policy Case में आप सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली, छह महीने बाद जमानत मिली

दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में आपके सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। मंगलवार को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने संजय सिंह को छह महीने से जेल में बंद करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि अगर आपके नेता को मामले में जमानत दी जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी।
ED से पूछा गया सवाल पहले सुप्रीम कोर्ट ने ED से पूछा कि क्या Singh को अधिक समय तक हिरासत में रखना चाहिए था? सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि अगर दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में नेता संजय सिंह को गिरफ्तार करने की जरूरत है तो उसे लंच ब्रेक के बाद सूचित किया जाए।

शीर्ष अदालत ने कहा कि आपने नेता संजय सिंह पर दो करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है और आपको छह महीने की सजा सुनाई गई है। इन आरोपों को ट्रायल के दौरान जांच किया जा सकता है।

सिंह के वकील और जस्टिस के बीच बहस में वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी ने कहा कि आप गिरफ्तारी की ‘जरूरत’ पर विचार कर रहे हैं। धारा 19 पीएमएलए में इसका महत्व है। उन्होंने धारा 19(1) पढ़कर सुनाई और विजय मदनलाल चौधरी के फैसले का हवाला दिया।

इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि कृपया सही तथ्य पर बात करें। सिंघवी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का मुख्य गवाह दिनेश अरोड़ा ने पहले नौ बयानों में संजय सिंह का नाम नहीं लिया था। 16 नवंबर 2022 को खन्ना ने सीबीआई मामले में दिनेश अरोड़ा को माफी मांगी।सिंघवी ने इस पर कहा कि तब तक उनके बयानों में सिंह का नाम नहीं था। दिनेश अरोड़ा ने पहली बार आरोप लगाने के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।

चार अक्तूबर को गिरफ्तार किया गया था

संजय सिंह के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पिछली सुनवाई में कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुख्य गवाह दिनेश अरोड़ा ने पहले नौ बयानों में संजय सिंह का नाम नहीं लिया था। कोर्ट में सिंघवी ने कहा कि अप्रूवर की गवाही विश्वसनीय नहीं होती, जब तक उसकी पुष्टि नहीं होती।

19 जुलाई 2023 को अप्रूवर दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में संजय सिंह का नाम पहली बार लिया।164 बयान में नाम भी नहीं लिया गया था। ईडी ने संजय सिंह के खिलाफ मानहानि की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के गिरफ्तार कर लिया गया। 7 फरवरी को, हाईकोर्ट ने सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन निचली अदालत को सुनवाई शुरू होने पर इसे तेज करने का आदेश दिया था। दिल्ली से राज्यसभा में फिर से चुने गए हैं सिंह। 4 अक्तूबर 2023 को, प्रवर्तन निदेशालय ने सिंह को मामले में गिरफ्तार कर लिया।

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