New Delhi: अब केजरीवाल ने पुलिस अधिकारी पर सिसोदिया की गर्दन पकड़ने का आरोप लगाया और कहा कि वह दुर्व्यवहार करता था. केजरीवाल ने कहा कि सहायक पुलिस आयुक्त (एसपी) ए.के. सिंह, जो उन्हें अदालत लाने के लिए जिम्मेदार था, उनके साथ अनावश्यक रूप से कठोर व्यवहार करता था।
दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है, जो अदालत में सुरक्षा के लिए तैनात दिल्ली पुलिस अधिकारी को हटाने की मांग करती है।.
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विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा, “आरोपी (केजरीवाल) की ओर से आवेदन दायर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) ए.के. सिंह का व्यवहार अनावश्यक रूप से कठोर है और वह अदालत कक्ष के आसपास लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं।”‘
केजरीवाल ने शुक्रवार को अपनी दलीलों के साथ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका का विरोध करते हुए आवेदन दायर किया था। यद्यपि, अदालत ने उन्हें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में 28 मार्च तक ED की हिरासत में भेजा।
शराब घोटाला मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया को पेश करते समय पुलिस अधिकारी एके सिंह ने बदसलूकी का आरोप लगाया था। उन्हें सिसोदिया की गर्दन पकड़ने का आरोप लगाया गया था। उनके खिलाफ लिखित शिकायत की गई। मामला पिछले साल का है, जब एक वीडियो फैल गया था।
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