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Tamil Nadu राज्य: राज्य सरकार और राज्यपाल फिर आमने-सामने आए {18-03-2024}

Tamil Nadu राज्य: राज्य सरकार और राज्यपाल फिर आमने-सामने आए

Tamil Nadu राज्य: राज्य सरकार और राज्यपाल फिर आमने-सामने आए, जब गवर्नर ने मुख्यमंत्री की सिफारिश मानने से इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने पोनमुडी की सजा पर रोक लगा दी. राज्यपाल ने उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाने से भी इनकार कर दिया।

Tamil Nadu राज्य: राज्य सरकार और राज्यपाल फिर आमने-सामने आए

तमिलनाडु की सरकार और राज्यपाल एक बार फिर आमने-सामने आ गए हैं। वास्तव में, सीएम स्टालिन की सिफारिश के बावजूद के पोनमुडी, जो पहले विधायक था, ने मंत्री पद की शपथ लेने से इनकार कर दिया है। के पोनमुडी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था और उनकी विधायकी भी चली गई थी। पोनमुडी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाने के बाद राज्यपाल ने उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाने से इनकार कर दिया है।

मुख्यमंत्री स्टालिन ने पोनमुडी को फिर से मंत्री पद की शपथ दिलाने की सिफारिश करते हुए राज्यपाल आरएन रवि को पत्र लिखा, लेकिन राज्यपाल ने इसे मानने से इनकार कर दिया। रविवार को राज्य सरकार को एक पत्र भेजा गया, जिसमें राज्यपाल ने कहा कि के पोनमुडी को मंत्री पद की शपथ नहीं दी जा सकती क्योंकि पोनमुडी की दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई गई है।पोनमुडी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाने के बाद राज्यपाल ने उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाने से इनकार कर दिया है।

मुख्यमंत्री स्टालिन ने पोनमुडी को फिर से मंत्री पद की शपथ दिलाने की सिफारिश करते हुए राज्यपाल आरएन रवि को पत्र लिखा, लेकिन राज्यपाल ने इसे मानने से इनकार कर दिया। रविवार को राज्य सरकार को एक पत्र भेजा गया, जिसमें राज्यपाल ने कहा कि के पोनमुडी को मंत्री पद की शपथ नहीं दी जा सकती क्योंकि पोनमुडी की दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई गई है।

DMK के वरिष्ठ नेता पोनमुडी और उनकी पत्नी विसालक्षी के खिलाफ विजिलेंस और भ्रष्टाचार रोधी निदेशालय ने मुकदमा दर्ज किया है। वर्तमान डीएमके सरकार में पोनमुडी उच्च शिक्षा और खनन मंत्री थे। पोनमुडी को निचली अदालत ने बरी कर दिया, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट गया। मद्रास उच्च न्यायालय ने पिछले दिनों के पोनमुडी और उनकी पत्नी को दोषी मानते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी। पोनमुडी को सजा मिलने के बाद विधायक पद से अयोग्य घोषित किया गया और मंत्री पद छोड़ना पड़ा।

पोनमुडी और उनकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की। जहां सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके नेता और उनकी पत्नी की दोषसिद्धि पर रोक लगा दीजहां सुप्रीम कोर्ट ने DMK नेता और उनकी पत्नी की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी। यही कारण है कि सीएम स्टालिन ने राज्यपाल आरएन रवि से पोनमुडी को फिर से मंत्री पद की शपथ दिलाने की सिफारिश की, लेकिन राज्यपाल ने इसे ठुकरा दिया है

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