Supreme Court: 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट सीएए पर सुनवाई करेगा; IULM ने ईवीएम के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी क्योंकि सीएए के प्रावधान सिर्फ धार्मिक पहचान के आधार पर एक वर्ग को अनुचित लाभ देते हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है। IUL ने कहा कि नागरिकता कानून के अनुसार वापस नहीं ली जा सकेगी।
Supreme Court: 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट सीएए पर सुनवाई करेगा
सीएए के खिलाफ दायर याचिका शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए तैयार है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सीएए पर रोक लगाने की मांग की। IULM की याचिका अब 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। IULM ने अपील में कहा कि CAA कानून असंवैधानिक है और मुसलमानों के खिलाफ भेदभावपूर्ण है।
IULM का दावा है कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करते हुए सीएए कानून के प्रावधान मनमाने हैं और सिर्फ धार्मिक पहचान के आधार पर एक वर्ग को अनुचित लाभ देते हैं। IULM ने याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि नागरिकता कानून के अनुसार वापस नहीं ली जा सकेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम में कथित गड़बड़ी का दावा करने वाली याचिका खारिज कर दी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि हर प्रक्रिया में लाभ और नुकसान हैं।”अदालत पहले भी ईवीएम के काम से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर चुकी है और कितनी याचिकाओं पर और सुनवाई करनी पड़ेगी?”
जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा। वीवीपैट से संबंधित एक याचिका पर हाल ही में हमने सुनवाई की थी। हम सिर्फ अनुमान नहीं कर सकते। हम याचिका को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुनवाई नहीं कर सकते और इसे खारिज करते हैं।‘
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