कांग्रेस बकाया आयकर मामले में हाईकोर्ट गई, आईटीएटी ने याचिका खारिज कर दी: वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। आज ही अदालत ने मामले की सुनवाई की अनुमति दी है।
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कांग्रेस ने आयकर विभाग द्वारा 105 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया कर की वसूली के लिए जारी नोटिस पर रोक लगाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) ने शुक्रवार को उनके बैंक खातों की वसूली और फ्रीज करने की आयकर विभाग की कार्यवाही के खिलाफ स्थगन याचिका खारिज कर दी थी।
वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। आज ही अदालत ने मामले की सुनवाई की अनुमति दी है। यह याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ में पेश की।
तन्खा ने कहा कि कांग्रेस के खातों से व्यापार पर रोक लगा दी गई है, इसलिए इस मामले पर तुरंत कार्रवाई की जरूरत है। याचिका को आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की घोषणा करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन ने की।
कांग्रेस पार्टी ने पिछले सप्ताह आयकर अपीलीय अधिकरण से विगत वर्षों के ‘टैक्स रिटर्न’ में विसंगतियों के लिए जुर्माना लगाने के खिलाफ अपील खारिज कर दी।पार्टी ने पहले कहा कि कांग्रेस के धन पर रोक लगाने का आदेश लोकसभा चुनाव से पहले आया है, इसलिए यह ‘‘लोकतंत्र पर हमला’’ है।
यहां, कांग्रेस ने आयकर विभाग द्वारा 210 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाए जाने के खिलाफ दायर की गई अपील को खारिज कर दिया था।
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