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हरियाणा समाचार: PGT गणित में 250 पदों की भर्ती में एकमात्र बेंच के आदेश पर खंडपीठ का समर्थन {24-12-2023}

भर्ती

बेंच का निर्णय: PGT गणित भर्ती पर सिंगल बेंच ने रास्ता साफ किया

आदेश पर खंडपीठ

हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में महेंद्रगढ़ की रहने वाली परमिला ने कहा कि उसे पीजीटी गणित की विषय ज्ञान परीक्षा में नहीं चुना गया था। स्क्रीनिंग टेस्ट में चयनित नहीं हुआ, लेकिन सामान्य/अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए।

आदेश पर खंडपीठ: सरकार की योजना में बदलाव की राह

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने पीजीटी गणित के 250 पदों के लिए विषय ज्ञान परीक्षा की व्यवस्था की है। सिंगल ने भर्ती पर प्रतिबंध लगाया था, जिसके खिलाफ हरियाणा सरकार खंडपीठ में गई थी। सरकार ने याची को प्रोविजनल भर्ती में शामिल करने के बारे में बताया डबल बेंच ने इसके आधार पर सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी, जिससे सरकार अब परीक्षा कर सकती है।

 

हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में महेंद्रगढ़ की रहने वाली परमिला ने कहा कि उसे पीजीटी गणित की विषय ज्ञान परीक्षा में नहीं चुना गया था। स्क्रीनिंग टेस्ट में चयनित नहीं हुआ, लेकिन सामान्य/अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए। याची ने बीसी (बी) श्रेणी में 100 में से 41.85 अंक प्राप्त किए थे, लेकिन सामान्य श्रेणी में 38.04 अंक मिलने पर चुना गया।

विषय ज्ञान परीक्षा में न्यायिक स्थिति: उम्मीदवारों की बहस

विज्ञापन के अनुसार, स्क्रीनिंग टेस्ट के दौरान श्रेणीवार पदों के चार गुना आवेदकों को अगले चरण में शामिल किया जाना था। चयन के दौरान आवेदकों की श्रेणी के अनुसार मेरिट सूची बनाई गई. सामान्य श्रेणी के आवेदक से अधिक अंक प्राप्त करने वाले याची को योग्य नहीं माना गया। स्क्रीनिंग टेस्ट में योग्य लोगों की विषय ज्ञान परीक्षा होनी चाहिए थी। 24 जून 2023 के विज्ञापन संख्या 29/2023 और 44/2023 के अनुसार, हाईकोर्ट की एकल बेंच ने विषय ज्ञान परीक्षा पर रोक लगा दी थी।

याची की राह में: प्रोविजनल भर्ती में बदलाव की तैयारी

हरियाणा सरकार ने इस फैसले के खिलाफ खंडपीठ में अपील की थी। सरकार ने अपील में कहा कि एक आवेदक के कारण पूरी भर्ती रोकी नहीं जा सकती। सरकार ने प्रोविजनल तौर पर याची की जांच की में बैठने को तैयार है। याचिका का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी। अब खंडपीठ के इस आदेश से भर्ती की प्रक्रिया स्पष्ट हो गई है।

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