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शीर्ष न्यायालय में केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका: क्या होगा फैसला?

शीर्ष न्यायालय में केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका: क्या होगा फैसला?

शीर्ष न्यायालय: दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें शायद उन्हें छुट्टी मिल जाए।

शीर्ष न्यायालय में केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका: क्या होगा फैसला?

दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी क्योंकि वे दिल्ली शराब घोटाले में जेल में हैं। बीती 3 मई को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि केजरीवाल को चुनाव प्रचार में शामिल करने के लिए अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है।

ईडी ने केजरीवाल की जमानत का विरोध मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि चनप्रीत सिंह ने 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को 7 स्टार ग्रैंड हयात होटल में ठहराया था। चनप्रीत सिंह पर आरोप है कि उन्हें ही गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए पैसा मिला था। ‘यह राजनीति से प्रेरित मामला नहीं है,’ ईडी के वकील एडिश्नल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा। हम सबूतों पर ध्यान देते हैं, राजनीति नहीं। शुरू में हम ईडी केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई पर विचार नहीं कर रहे थे और अरविंद केजरीवाल पर भी ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन जांच के दौरान केजरीवाल की भूमिका स्पष्ट हो गई।’

जस्टिस दत्ता ने कहा कि अंतरिम जमानत देने का प्रश्न ही नहीं उठता अगर चुनाव नहीं होते। जस्टिस खन्ना ने कहा, “अगर हम जमानत देते हैं तो हम नहीं चाहते कि आप कोई आधिकारिक काम करें।”‘

सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है. केजरीवाल के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ED के एडिश्नल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील दी। केजरीवाल के अधिवक्ता सिंघवी ने कहा कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी गैरकानूनी है क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं हैं। जांच एजेंसी के सामने नहीं आना गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता। एसवी राजू का कहना है कि जांच अधिकारियों के अलावा एक स्पेशल जज ने भी गिरफ्तारी का निर्णय लिया था।

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