इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जमानत देकर बड़ी राहत दी; जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सात साल की सजा बरकरार रखी; उन्हें सजा देने से इनकार कर दिया। एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें अपहरण और जबरन वसूली के मामले में सात साल की सजा सुनाई थी।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह को बड़ी राहत दी है। उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट ने हालांकि सात साल की सजा को बरकरार रखा है। अब वो चुनाव में भाग नहीं ले सकेंगे।
जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी। साथ ही कोर्ट ने सजा को रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया है। ऐसे में वह अब सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जस्टिस संजय कुमार सिंह की बेंच ने जमानत दी है।
आपको बता दें कि 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में अभिनव सिंघल ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह सहित दो लोगों के खिलाफ अपहरण और रंगदारी की प्राथमिकी दर्ज की थी। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। इस मामले में वे जिला जेल में तीन महीने रहे। धनंजय सिंह, पूर्व सांसद, इसके बाद गिरफ्तार हुए।पुलिस ने मामले की जांच करके तीन महीने में कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।
धनंजय और उनके सहयोगी पर दो अप्रैल 2022 को जौनपुर की विधायक/MLA कोर्ट ने अपहरण और जबरन वसूली मामले में सात साल की सजा सुनाई। धनंजय सहित दो को पांच मार्च 2023 को 130 दिनों की सुनवाई के बाद दोषी ठहराया गया। छह मार्च 2024 को उसे सात साल की सजा और पाँच सौ हजार रुपये का जुर्माना सुनाया गया।
गौरतलब है कि पिछले महीने पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने जौनपुर की विशेष अदालत से मिली सात साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसमें उन्होंने सजा पर रोक लगाने और उन्हें जमानत पर रिहा करने की मांग की थी. अंतिम फैसला आने तक। गुरुवार को धनंजय सिंह की मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में समाप्त हो गई।
मामले की सुनवाई पूरी होने पर न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकल पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया। शनिवार को न्यायालय ने निर्णय सुनाया। उन्हें शनिवार को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी, हालांकि कोर्ट ने उन्हें सजा देने से इनकार कर दिया, इसलिए उन्हें सात साल की सजा बरकरार रहेगी।धनंजय को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
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