RBI की शर्तें पुरानी नोटों की एक्सचेंज के लिए: एटीएम अक्सर खराब और पुराने नोट निकालता है। लोग इससे बहुत परेशान होते हैं। अगर आपके एटीएम से भी एक फटा नोट निकल गया है ऐसे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आरबीआई के एक विशिष्ट नियम आज आपको बताएंगे।
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Toggleजानना महत्वपूर्ण: यदि आप एक पुराना एटीएम नोट प्राप्त कर रहे हैं, तो यह नियम अवश्य जान लें।
इस नियम का उपयोग करके आप आसानी से एटीएम मशीन से निकले अपने पुराने और फटे नोट को बदल सकते हैं। बैंक आपको पुराने फटे नोट बदलने से नहीं रोक सकता।खास बात यह है कि नोट बदलने के लिए घंटों बैंक जाना नहीं होगा। अपने नोट चंद मिनटों में आसानी से बदल सकते हैं। आरबीआई के इस नियम के बारे में अधिक जानकारी
इस कड़ी में मिलेगी:
आपने जिस एटीएम से पुराने नोट निकाले हैं, वह फटा हुआ था। आपको उस बैंक में ले जाना होगा जहां वह एटीएम है। इसके बाद आपको उस बैंक में जाकर एक आवेदन भरना होगा।
इस ऐप में आपको पैसे निकालने की तिथि, समय, कितने पैसे और किस एटीएम से निकाला गया है, आदि जानकारी देनी होगी। इसके अलावा, आपको एटीएम से निकली स्लिप की कॉपी भी एप्लीकेशन में शामिल करनी चाहिए।यदि आपके पास कोई स्लिप नहीं है। ऐसे में आपको ट्रांजैक्शन विवरणों की प्रतिलिपि देनी होगी। इन सभी विवरणों को प्रदान करने के बाद, बैंक आपके नकली नोटों को व्यक्तिगत रूप से बदल देगा।
आपको बता दें कि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) कटे-फटे और पुराने नोटों को सर्कुलर करता रहता है। रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, आप एक बार में केवल बीस नोटों को एक्सचेंज कर सकते हैं।
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