शराब धोखाधड़ी: 21 मार्च को ED ने दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर लगाया जुर्माना खारिज कर दिया था। वर्तमान में वह तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।
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Toggleशराब धोखाधड़ी: 21 मार्च को ED ने दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया
दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता भी जुर्माना भुगतान किया गया है।
हाईकोर्ट ने सभी आपराधिक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने की मांग की याचिका पर सुनवाई की। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है |दिल्ली के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्णय दिया कि कोर्ट उच्च पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ शुरू किए गए लंबित आपराधिक मामले में असाधारण अंतरिम जमानत नहीं दे सकती। न्यायालय ने निर्णय दिया कि न्यायिक आदेश के आधार पर कोई हिरासत में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट फिलहाल इस मामले को देख रहा है। वह कार्रवाई कर रहे हैं और उपायों का उपयोग कर रहे हैं। कानून सभी को समान है।
21 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार करने पर केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। वर्तमान में वह तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।
दिल्ली मंत्री आतिशी ने फिर से ईडी और जेल प्रशासन पर हमला बोला। आतिशी ने कोर्ट में कहा कि भाजपा की ईडी और जेल प्रशासन ने अरविंद केजरीवाल को एम्स के डॉक्टर से देखा। जबकि ये बिल्कुल झूठ है। ईडी और जेल प्रशासन ने अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने तक किसी डायबिटीज विशेषज्ञ को नहीं देखा। कोर्ट में प्रस्तुत डाइट चार्ट वह एक न्यूट्रीशन डिपार्टमेंट से नहीं बल्कि एक डायबिटीज स्पेशलिस्ट से बनाया गया है।
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