सत्येन्द्र जैन जेल जाएगा: सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी, सभी याचिकाएं खारिज कर दी गईं; सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को करना होगा सरेंडर धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येन्द्र जैन की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। पिछली बार दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 17 जनवरी 2024 को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया।
Table of Contents
Toggleसत्येन्द्र जैन जेल जाएगा: सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी, सभी याचिकाएं खारिज कर दी गईं
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येन्द्र जैन की धन शोधन मामले में नियमित जमानत वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सत्येंद्र जैन ने अपनी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। उन्हें अब जल्द से जल्द सरेंडर करना होगा। जैन को सरेंडर करने का तुरंत आदेश दिया गया है।
17 जनवरी 2024 को न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी और प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
14 दिसंबर 2023 को आप सरकार के पूर्व मंत्री जैन की अंतरिम जमानत को शीर्ष अदालत ने 8 जनवरी तक बढ़ा दिया। जैन को 26 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सा की वजह से अंतरिम जमानत दी थी, जो समय-समय पर बढ़ाई जाती रही है।6 अप्रैल 2023 को, जैन ने दिल्ली हाईकोर्ट से मामले में उनकी नियमित जमानत याचिका को खारिज करने के आदेश को चुनौती दी। 30 मई 2022 को ED ने आपके नेता को उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।
2017 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जैन को ईडी ने उनके खिलाफ दर्ज सीबीआई एफआईआर के आधार पर गिरफ्तार कर लिया था। 6 सितंबर 2019 को, सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में ट्रायल कोर्ट ने जैन को नियमित जमानत दी।
यह भी पढ़े:-
यह 1.8 अरब डॉलर का परियोजना है, जिसके तहत मस्क की कंपनी अंतरिक्ष में कई जासूसी सैटेलाइट भेजेगी, जिनकी मदद से पूरी दुनिया में नजर रखी जाएगी।पुरा पढ़े