शीर्ष न्यायालय: तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मंत्री पद की शपथ दिलाने से इनकार कर दिया
तमिलनाडु सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील एम. सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की घोषणा की। सिंघवी ने अपील में कहा कि राज्यपाल ने एक बार फिर मामले पर सुप्रीम कोर्ट की पहली सुनवाई की तरह ही कार्रवाई की है।
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तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल आरएन रवि के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका में तत्काल सुनवाई की मांग की है। वास्तव में, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्यपाल आरएन रवि से वरिष्ठ डीएमके नेता के पोनमुडी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने की अपील की थी, लेकिन सीएम की सिफारिश को राज्यपाल ने मानने से इनकार कर दिया। राज्य सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
तमिलनाडु सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एम. सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने का निर्णय लिया। सिंघवी ने अपील में कहा कि राज्यपाल ने एक बार फिर मामले पर सुप्रीम कोर्ट की पहली सुनवाई की तरह ही कार्रवाई की है। पोनमुडी की दोषसिद्धि पर अदालत ने रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को उनकी मंत्री पद पर नियुक्ति की सिफारिश की। मुख्यमंत्री की सिफारिश को मानने से इनकार करते हुए राज्यपाल ने पोनमुडी की मंत्री पद पर नियुक्ति को असंवैधानिक बताया।
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