Policy Case of Excise: CM अरविंद केजरीवाल को इस मामले में जमानत मिली, राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत दी: ED ने केजरीवाल को आठ समन भेजे। केजरीवाल ने कभी एजेंसी को नहीं देखा। इसके बाद जांच एजेंसी ने केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में दो शिकायतें दर्ज कीं।
Table of Contents
TogglePolicy Case of Excise: CM अरविंद केजरीवाल को इस मामले में जमानत मिली
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में शराब नीति घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पेश हुए। केजरीवाल की जमानत अर्जी को न्यायालय ने मंजूर कर लिया है। मुख्यमंत्री को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने केजरीवाल को 15 हजार रुपये के मुचलके और एक लाख रुपये के सिक्योरिटी बांड पर बेल दे दी।
केजरीवाल को ED के समन का पालन नहीं करने पर जमानत मिली। बाद में अरविंद केजरीवाल के वकील ने अदालत से कहा कि उनके ग्राहक को छोड़ दें और मामले में बहस जारी रखी जाए। केजरीवाल को अदालत से बाहर निकलने की अनुमति दी गई। 1 अप्रैल को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल को अब व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना चाहिए नहीं।
‘अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तलब किया था,’ आम आदमी पार्टी के लीगल हेड संजीव नासियार ने कहा। उन्हें पिछली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें भाग लेने के लिए फिर से निर्देशित किया गयाजब उन्हें पिछली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें भाग लेने का अनुरोध किया गया था, तो उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे। आज वे आए और बेल बॉन्ड प्राप्त किया। जमानत स्वीकार की गई। ईडी के समन के संबंध में हमारा मत स्पष्ट है कि वे अवैध हैं और कानून के अनुरूप नहीं हैं। हम न्यायपालिका पर पूरा भरोसा रखते हैं; अब ये निर्णय कोर्ट करेगा। हमारा फैसला अदालत के फैसले के अनुरूप होगा।’
ईडी द्वारा दायर शिकायत मामले में मजिस्ट्रेट अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग करने वाली केजरीवाल की याचिका शुक्रवार को कोर्ट ने खारिज कर दी थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ नोटिस दिए जाने के बावजूद, मजिस्ट्रेट ने मामले को समन दे दिया।
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल ने शुक्रवार को केजरीवाल की याचिका पर आदेश दिया, जिसमें मजिस्ट्रेट अदालत में कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई थी। केजरीवाल ने न्यायाधीश के सामने व्यक्तिगत उपस्थिति से अनुमति मांगी थी। सेशन कोर्ट ने निर्णय दिया कि दिल्ली के सीएम केवल मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपील कर सकते हैं।
ईडी ने दो अलग-अलग शिकायतों में केजरीवाल को समन दिया था, जो अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा ने दिए थे। जहां पहली शिकायत पर उन्हें 7 फरवरी को समन दिया गया था, दूसरी शिकायत पर 7 मार्च को समन दिया गया था।पहली शिकायत पर उन्हें 7 फरवरी को समन दिया गया था, वहीं दूसरी शिकायत पर 7 मार्च को समन दिया गया था। इन दोनों मामलों पर आज एसीएमएम अदालत में सुनवाई होगी।
जानकारी के लिए, ED ने केजरीवाल को आठ समन भेजे। केजरीवाल ने कभी एजेंसी को नहीं देखा। इसके बाद जांच एजेंसी ने केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में दो शिकायतें दर्ज कीं।
भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिलने पर कहा, ‘बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलनी पड़ी। ये संकट ही नहीं होना चाहिए था। इस समस्या का जन्म हुआ क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दिए गए आठ समय की अवहेलना की। अरविंद केजरीवाल बार-बार कानून का उल्लंघन करते हैं।’
केंद्रीय मंत्री वी.के. सिंह ने कहा, “शराब घोटाला दिल्ली का एक बहुत बड़ा घोटाला है, जिसकी जांच ED कर रही है और जब तक सत्य नहीं निकलेगा तब तक ये मामला सुलझने वाला नहीं है।”‘
यह भी पढ़े:-
Supreme Court: 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट सीएए पर सुनवाई करेगा; IULM ने ईवीएम के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी क्योंकि सीएए के प्रावधान सिर्फ धार्मिक पहचान के आधार पर एक वर्ग को अनुचित लाभ देते हैं पुरा पढ़े