Hariyana: बजट सत्र में हरियाणा सरकार नया कानून लाने जा रही है जिसके तहत हुक्का परोसना और हुक्का बार खोलना अपराध होगा, जिसके उल्लंघन पर तीन साल की सजा और पांच लाख की सजा होगी।
अब हुक्का बार खोलना या रेस्तरां में लोगों को परोसना अपराध होगा। कानून के तहत एक से तीन साल तक की सजा और एक से पांच लाख रुपये तक की सजा भी हो सकती है। यह एक अपराध होगा जो गैर जमानती होगा।
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हरियाणा में अब हुक्का परोसना और हुक्का बार खोलना अपराध होगा दंडनीय अपराध होगा। विधानसभा के बजट सत्र में, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हरियाणा संशोधक विधेयक 2024 (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का अधिनियम) पेश किया। बजट सत्र के आगामी दिनों में इस संशोधित विधेयक को मंजूरी दी जाएगी।
बजट सत्र 28 फरवरी तक जारी रहेगा। यह कानून हरियाणा में हुक्का बार या भोजनालय में हुक्का परोसने पर एक से तीन साल तक की सजा और एक से पांच लाख रुपये तक की सजा का प्रावधान करता है। यह अब गैरजमानती अपराध हो जाएगा। विधेयक, हालांकि, पारंपरिक हुक्का को छूट देता है। इसे अपराध नहीं मानते हैं। उल्लेखनीय है कि हुक्का बार की आड़ में परोसे जा रहे नशे को सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है।
CM ने पहले ही हुक्का बारों को बंद करने की घोषणा की है, और कुछ समय पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ऐसा ही किया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कुछ समय पहले हुक्का बारों को बंद करने का आह्वान किया था। विधेयक में कहा गया है कि हुक्का बारों में निकोटीन युक्त हुक्का बेहद खतरनाक है। फ्लेवर्ड हुक्का की आड़ में प्रतिबंधित दवाएं भी परोसी जाती रही हैं।
हुक्के के धुएं में कई विषैले पदार्थ होते हैं, जो धूम्रपान करने वाले व्यक्ति और उनके आसपास के लोगों को खराब करते हैं। इसका चलन पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है। पहले नियमों के अनुसार, पुलिस कार्रवाई में गिरफ्तार हुक्का बार संचालकों को आसानी से जमानत मिलती थी।लेकिन विधेयक विधानसभा में पारित होने के बाद वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में हुक्का परोसना गैर जमानती अपराध हो जाएगा।
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