SC चेतावनी: जेल में बंद पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका, दिल्ली दंगों की साजिश रचने का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने 24 जनवरी तक टाल दी है।
दंगों की साजिश में जमानत पर सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोप में जेल में बंद पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई 24 जनवरी तक टाल दी है। यूएपीए के कई प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के साथ यह सूचीबद्ध था।
कपिल सिबब्ल ने सुनवाई के दौरान बताया कि उमर खालिद जेल में
कपिल सिबब्ल ने सुनवाई के दौरान बताया कि उमर खालिद जेल में हैं। इसका क्या असर है? क्या फर्क पड़ता है? हम कभी समय नहीं चाहते थे। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने भी कहा कि वह उपलब्ध नहीं हैं। संविधान की पीठ में मैं हूँ। मैं एक हफ्ते का समय मिलेगा। पीठ ने इस मामले को टालने से इनकार कर दिया। पीठ ने बताया कि मामले की सुनवाई नहीं हो रही है। हम आपको छूट नहीं दे सकते क्योंकि यह अनावश्यक है। लेकिन कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है।
सितंबर 2020 में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए उमर खालिद ने इस आधार पर जमानत मांगी कि उसने हिंसा में कोई आपराधिक भूमिका नहीं निभाई थी और मामले में कोई और आरोपी नहीं था। याद रखें कि उमर खालिद को सितंबर 2020 में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि उसने हिंसा में कोई आपराधिक भूमिका नहीं निभाई थी और मामले में किसी अन्य आरोपी से कोई संबंध नहीं था। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद की जमानत याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट में खारिज करते हुए कहा कि उनका भाषण बहुत उत्तेजित था। सीएए और एनआरसी, कश्मीर, तीन तलाक, बाबरी मस्जिद और मुसलमानों के दमन जैसे विवादास्पद मुद्दों को उन्होंने उठाया था।
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