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राज्यसभा में विपक्ष का कड़ा विरोध: चुनाव आयोग से संबंधित विधेयक और लोकतंत्र का मजाक{13-12-2023}

राज्यसभा में विपक्ष का सख्त विरोध:-

चुनाव आयोग की स्वतंत्रता का खतरा:

विपक्षी दल ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और आयोग के कामकाज से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक को ‘लोकतंत्र का मखौल’ बताया है। इस विधेयक को संसद के शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में पेश करने के बाद विपक्ष ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाया।
विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सरकार चुनाव आयोग में नियुक्तियों से जुड़ा विधेयक पेश कर ‘लोकतंत्र का मजाक’ बना रही है।

विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्यसभा में पेश किया गया विधेयक सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ है, जो प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) और संसद में नेता एलओपी पैनल बनाने की घोषणा की गई। इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्य आयोग के अधिकारियों की नियुक्ति के लिए तीन सदस्यीय पैनल बनाने का आदेश दिया था।

सरकार के इस कदम के पीछे का कारण और विपक्ष की चिंताएं:-

विपक्षी पार्टियों ने शीतकालीन सत्र के दूसरे हफ्ते में संसद में पेश किया गया इस विधेयक को चुनाव आयोग के कामकाज में हस्तक्षेप बताया भी। विरोधी पक्ष का कहना है कि यह आयोग की स्वतंत्रता को कम कर देगा। विपक्षी दल ने सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि इस विधेयक को कानूनी रूप देने पर देश के सर्वोच्च चुनाव अधिकारियों के रूप में जी-हुजूरी करने वाले लोगों को नियुक्त किया जाएगा।

ऐसा होने पर आयोग की स्वतंत्रता को बाधित किया जाएगा दरअसल, सरकार ने एक नया कानून पेश किया है जो कैबिनेट मंत्री को चीफ जस्टिस (सीजेआई) की जगह चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाले चयन पैनल में शामिल करेगा। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने विधेयक पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि इससे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता खत्म हो जाएगी।

साथ ही, उन्होंने सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए विधेयक पारित होने के बाद होने वाले घातक परिणामों के प्रति भी चेतावनी दी। उनका कहना था कि संविधान निर्माता चाहते थे कि भारत की चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष और सरकारी हस्तक्षेप से रहती हो। लोकतंत्र संसद से आता है। यह लोकतंत्र के मूल्यों को मानना चाहिए।

AAP सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए प्रस्तावित नई चयन समिति में नियंत्रण और समन्वय नहीं है। सरकार ने पूरा नियंत्रण ले लिया है। चीफ जस्टिस की जगह कैबिनेट मंत्री को नियुक्त करने से सरकार को चयन समिति में दो वोट मिल जाएंगे। पैनल को दो गुणा एक मत से सभी निर्णय लेने का अधिकार होगा। अब जी-हुजूरी करने या पार्टी के किसी आदमी को चुनाव आयुक्त बनाया जा सकता है। राघव ने AAP की तरफ से बिल का विरोध करते हुए इसे ‘लोकतंत्र का मखौल’ बताया।

आम आदमी पार्टी और तमिलनाडु की सत्तारूढ़ द्रमुक पार्टी के सांसद टी शिवा ने भी विधेयक का विरोध किया गया । उन्हें लगता था कि यह “अलोकतांत्रिक, अनुचित और अस्वीकार्य” था। पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद सुखेंदु शेखर रे ने कहा कि विधेयक में कई अनुचित प्रावधान हैं। यह बिल सरकार की मूर्खता का सबूत है।

विरोध करने वाले कुछ सदस्यों ने विधेयक को सदन की चयन समिति के पास परामर्श के लिए भेजने की मांग की। हालाँकि, इसकी मांग करने वाले संशोधन को मतदाताओं ने खारिज कर दिया। याद रखें कि चुनाव आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और व्यवसाय का संचालन) अधिनियम, 1991 इस विधेयक को कानून बनने पर बदल देगा।

चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर बैर भारतीय सीजेआई की नियुक्ति के संदर्भ में:-

सरकार ने बहस के जवाब में विपक्ष के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सरकार ने घोषणा की, चुनाव आयोग की व्यवस्था “निष्पक्ष और पारदर्शी” रहना चाहिए। कानून मंत्रालय का कहना है कि मौजूदा विधेयक लाया गया है क्योंकि 1991 में बनाए गए कानून में 32 साल पहले एक महत्वपूर्ण खामी थी। सरकार का कहना है कि पूर्ववर्ती कानून में शीर्ष चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति को नियंत्रित नहीं किया गया था।

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्त (EC) (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय अवधि) विधेयक, 2023 को मंगलवार को राज्यसभा में पेश किया गया है। विपक्षी दलों और कठोर विरोध के बावजूद, राज्यसभा में विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया।

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