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हिसारवासी को राहत: निगम ने 15 दिसंबर तक बाँटने का समय दिया, संपत्ति टैक्स छूट का लाभ उठाएं{27-11-2023}

निगम ने हिसार में 1,52 लाख संपत्तियों का सर्वे किया, जिसमें से 50 लाख प्लॉट खाली :-

हिसार में लगभग 1,52 लाख संपत्ति,

हिसारवासी को राहत: 15 दिसंबर तक का समय निगम ने हिसार में लगभग 1,52 लाख संपत्ति, जिनमें से लगभग 50 लाख प्लॉट खाली हैं, को प्रॉपर्टी टैक्स बिल बांटने के लिए दिया। सर्वे के दौरान एजेंसी ने सिर्फ इनका रिकॉर्ड नहीं बनाया था। इसलिए फिलहाल निगम के पास कोई रिकॉर्ड नहीं हैं। निगम का मानना है कि इन रिक्त प्लॉट के मालिक नगर निगम से बिल ले सकेंगे।

ताकि शहरवासी प्रॉपर्टी टैक्स छूट का लाभ उठा सकें, नगर निगम ने एजेंसी को 15 दिसंबर तक का समय दिया है बिल बांटने के लिए। एजेंसी ने अभी तक 77 हजार बिल वितरित किए हैं। बिल जारी करने के बाद प्रत्येक पार्षद से इस बारे में रे में पूरे बिल को उनके वार्ड में बांटा जाएगा।

याद रखें कि शहर में संपत्ति टैक्स सर्वे करने वाली संस्था भी बिल बांटने का काम करती थी। बिल बांटने से पहले ही टेंडर रद्द कर दिया गया था। इसके बाद शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने निर्णय लिया कि प्रत्येक निकाय अपने स्तर पर बिल देगा। 30 अप्रैल तक सभी निकायों को बिल देने का आदेश दिया गया था। लेकिन जुलाई में नगर निगम ने बिल बांटना शुरू किया।

एजेंसी को काम को 45 दिनों में पूरा करना था, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ:-

लेकिन टेंडर की शर्त के अनुसार, एजेंसी को शहर में 45 दिनों में बिल बांटने का कार्य करना होगा पूरा करना आवश्यक था। बिल में खामियां थीं, इसलिए बिल बांटने में समय लग गया। इसी बीच, बिलों में गलत कूड़ा शुल्क की शिकायतें आने लगीं। इससे निगम ने बिल जारी करना रोका।

हिसार

उस बीच, मेयर और पार्षद ने निकाय मंत्री से मुलाकात की और पिछला कूड़ा शुल्क माफ करने की मांग की. निकाय मंत्री ने इस मांग को मान लिया। इसके निगम ने मुख्यालय को पत्र लिखा, जिसमें सभी बिलों से पुराना कूड़ा शुल्क हटाने की मांग की गई है। इस कार्रवाई से मुख्यालय ने पुराने कूड़ा शुल्क को सभी बिलों से हटा दिया। इसके हटने के बाद एजेंसी ने फिर से बिल जारी करना शुरू कर दिया है।

50 लाख प्लॉट निगम के पास रिकॉर्ड नहीं :-

शहर में लगभग 1.52 लाख संपत्ति में से लगभग 50 लाख प्लॉट खाली हैं। सर्वे के दौरान एजेंसी ने सिर्फ इनका रिकॉर्ड नहीं बनाया था। इसलिए फिलहाल निगम के पास कोई रिकॉर्ड नहीं हैं। निगम का मानना है कि इन रिक्त प्लॉट के मालिक नगर निगम से बिल ले सकेंगे। साथ ही, प्रत्येक वार्ड में एक स्थान होगा जहां से खाली प्लॉट के मालिक ये बिल ले सकेंगे।

31 दिसंबर तक छूट प्रक्रिया जारी रहेगी :-

फिलहाल राज्य सरकार ने संपत्ति टैक्स को छूट दी है। इसके तहत, संपत्ति टैक्स पर ब्याज मिलेगा अगर संपत्ति मालिक 31 दिसंबर तक निकाय के पोर्टल पर जाकर अपना टैक्स विवरण स्वयं देखता है। 2022-23 तक 100 प्रतिशत बकाया मूल राशि पर 15 प्रतिशत छूट मिलेगी। वर्तमान वित्त वर्ष 2022–2023 में संपत्ति टैक्स पर 15 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी। 31 दिसंबर तक छूट का प्रावधान जारी रहेगा।

इस वित्त वर्ष में अभी तक करीब ३० हजार लोगों ने संपत्ति टैक्स भरवाया :-

निगम के अनुसार, अभी तक लगभग 30 हजार लोगों ने संपत्ति टैक्स जमा किया है. इससे निगम के खाते में 6 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स से, 41 लाख रुपये फायर टैक्स से, 2.74 करोड़ रुपये विकास शुल्क से, 76 लाख रुपये ठोस कचरा शुल्क से और 7.80 करोड़ रुपये तत्काल शुल्क से जमा हुए हैं।

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